Birth Certificate MP Online Apply 2023 | मध्यप्रदेश मे जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं?

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जन्म पंजीकरण प्रक्रिया वर्ष 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नियम के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य है।

एक नागरिक (आवेदक) यूएलबी पोर्टल पर उपलब्ध जन्म पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकता है। आवेदक फॉर्म भरता है, आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करते समय सहायक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करता है और इसे पोर्टल पर जमा करता है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद, आवश्यक शुल्क प्रदर्शित होगा, आवेदक को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद, सिस्टम भुगतान रसीद पर एक नंबर उत्पन्न करेगा।

Apply for Birth Registration, Madhya Pradesh 2023

Birth Certificate MP Online Apply 2023

हालाँकि जो नागरिक ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, वे भरे हुए ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और स्थानीय यूएलबी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निजी अस्पताल में जन्म के मामले में, अस्पताल हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड प्रदान करता है। आवेदक जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेज वार्ड कार्यालय में जमा करता है।

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सरकार में जन्म के मामले में। अस्पताल, जन्म पंजीकरण सीधे सरकार में किया जा सकता है। अस्पताल और आवेदक को यूएलबी वार्ड कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सरकार. अस्पताल को उस आवेदक को पंजीकृत करने और जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार है जिसका बच्चा उस सरकार में पैदा हुआ है। अस्पताल

गलत जानकारी या उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के कारण पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नगर पालिका को पैसे वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

Birth Certificate MP से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल में जन्म के मामले में, अस्पताल डिस्चार्ज कार्ड प्रदान करता है। आवेदक जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय अस्पताल के डिस्चार्ज कार्ड और अन्य सहायक दस्तावेजों को वार्ड कार्यालय में जमा करता है। इसके अलावा अगर जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल के पास उस आवेदक को पंजीकृत करने और जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार है, जिसका बच्चा उस सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है।

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इसके अलावा अगर आवेदक ने गलत जानकारी दे दी है, या गलत दस्तावेज प्रदान कर दिए हैं, तो जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नगर पालिका को ऐसे मामलों में पैसे वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने पर आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

MP Birth Certificate Fees की जानकारी

अवधिशुल्क
जन्म के इक्कीस दिनों के भीतरकोई शुल्क नहीं
जन्म के इक्कीस दिनों के बाद2 रुपए
तीस दिनों के बाद और जन्म के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत5 रुपए
जन्म के एक वर्ष बाद पंजीकृत10 रुपए

मध्यप्रदेश जन्म जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़


मध्य प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है-

  • अस्पताल से जन्म स्थान (जहां बच्चे का जन्म हुआ) के संबंध में प्रमाण
  • माता-पिता का पहचान प्रमाण
  • माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र, (वैकल्पिक)

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Birth Certificate MP Online Application प्रक्रिया

Birth Certificate MP Online Application प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है:

  • सबसे पहले मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट mpenagarpalika.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद यहां मेनू बार में “ई सर्विसेज” विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां आपको “जन्म प्रमाणपत्र” का विकल्प दिखेगा उसपर क्लिक कर दें।
  • अब आवश्यक विवरण के साथ आवेदन भरें और स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • अंत में सफल पंजीकरण के लिए “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।

नोट: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए पावती के रूप में एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, इसे आप संभाल कर रखें।

MP Birth Certificate Application Status Online कैसे चेक करें?

मध्य प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करके जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको होमपेज पर मौजूद, “आवेदन स्थिति” पर क्लिक करना होगा और अपना आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करते ही, आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। एक बार प्रमाणपत्र के बन जाने के बाद आप MP Birth Certificate Download कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक्स

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