जिले में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों का निबंधन हुआ है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल सहायता योजना के जोड़ने की जरूरत है। राज्य फसल सहायता योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने लिए अभियान चलाया जाएगा। जिला स्तरीय कृषि टास्ट फोर्स की बैठक के दौरान कही। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी व जिला कृषि पदाधिकारी को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति हेतु निबंधन
बिहार के किसानों के हित के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को समृद्ध और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए उनकी सहायता करती है। इस योजनाओं के जरिए सरकार की यह कोशिश होती है कि किसानों खेती के दौरान नुकसान ना हो और वे अच्छा मुनाफा कमा पाएं।

Co-operative Department, Govt. of Bihar
इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इन्ही एक योजना में से एक है बिहार राज्य फसल सहायता योजना है। इसके तहत किसानों की प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण फसल की वास्तविक उत्पादन में अगर 20 प्रतिशत तक का नुकसान होने पर सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये और 20 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर दस हजार रुपये दिए जाते हैं।
बिहार सरकार सहकारिता विभाग
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिन किसानों का खाता एनपीसीआइ से लिक नहीं होने एवं खाते का केवाइसी नहीं होने पर इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से सभी लाभाथिर्यों के खाता को 30 मई तक अपडेट कराएं।
महत्वपूर्ण तिथि
- ऑनलाइन आवेदन की तिथि: जल्द शुरू होगा
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: उपलब्ध नहीं
- रजिस्ट्रेशन की तिथि: अभी नहीं
- सूची जारी होने की तिथि: उपलब्ध नहीं
शुल्क विवरण
- General / OBC : NA SC / ST / PH : NA Pay the Examination Fee Through Debit Card, Credit Card, Net Banking Fee Mode. है |
आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश
- तस्वीर (50 kB से कम होना चाहिए )
- पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त) (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
- आवासीय प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
अधिप्राप्ति हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (केवल अधिप्राप्ति के लिए)(1 MB से कम होना चाहिए )
- रैयत कृषक के जमीन का रसीद (केवल अधिप्राप्ति के लिए) (1 MB से कम होना चाहिए )
रैयत कृषक के लिए
गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
गैर रैयत कृषक के लिए
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
फसल सहायता योजना हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )
फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक एवं गैर रैयत कृषक दोनों कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें (केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
- कृषकों के सहायतार्थ सहकारिता विभाग का हेल्प लाईन नंबर (0612)-2200693.,1800-345-6290
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
महत्वपूर्ण लिंक्स
ऑनलाइन अप्लाई लिंक 1
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ऑनलाइन अप्लाई लिंक 5
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