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Death Certificate UP Online: यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य में एक मृतक के परिवार को उनके प्रियजन की मृत्यु की जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। इस आर्टिकल में, हम उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में विवरण प्रदान करेंगे, जिससे आपको इसकी महत्वपूर्णता और प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद मिलेगी।

Contents
- 1 Death Certificate UP के लिए कौन जिम्मेदार है?
- 2 यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
- 3 Uttar Pradesh National Government Services Portal Birth & Death Registration
- 4 UP Death Certificate Application Status कैसे चेक करें?
- 5 यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र (UP Death Certificate Online) आवेदन कैसे करें?
- 6 Important Links
Uttar Pradesh Death Certificate Online Apply: Details
आर्टिकल का नाम | यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate UP) |
पोर्टल का नाम | ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा देना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
आवेदन शुल्क | 0/- रु |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
Death Certificate UP के लिए कौन जिम्मेदार है?
मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्व: Death Certificate UP एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मृत्यु की सूचना प्रमाणित करता है और मृतक के परिवार को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनकी मृत्यु वास्तविक है और उन्हें संबंधित योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दस्तावेज को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि संपत्ति के संबंध में अधिकारों की पुनर्प्राप्ति, वित्तीय आवंटन, पेंशन, जीवन बीमा, और विवाहीता योग्यता के लिए दावा करने के लिए।
यूपी मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
Death Certificate UP Online के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
यदि आप UP Death Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको विभागीय कार्यालय में संपर्क करना चाहिए या आपके जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें। यहां पर आपको संबंधित फॉर्म, जानकारी और दस्तावेजों की सूची मिलेगी जो आपको प्रदान करने होंगे।
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Uttar Pradesh National Government Services Portal Birth & Death Registration
उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate UP Online Apply 2023) प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होती है:
- आवेदन पत्र: पहले चरण में, आपको नगर निगम, नगर पालिका, या नगर पंचायत के सभीखंड कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- दस्तावेज़ सत्यापन: आवेदन के साथ, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि मृतक की मृत्यु प्रमाणित प्रमाणपत्र, मृत्यु के बाद बाहरी औषधालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि के साथ सबमिट करने होंगे।
- विवरण और शुल्क: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विवरण प्रदान करना होगा और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- जांच और अनुमोदन: आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन को जांचा जाता है और उचित होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। आमतौर पर, इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, और इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी भुगतान करना पड़ सकता है।
हालांकि, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जिससे आप अब इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करके मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Uttar Pradesh Disaster Management Authority) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यह नवीनीकरण प्रक्रिया आसान, तेज, और अधिक सुरक्षित है और व्यक्ति को अपने घर से ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।
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उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र (UP Death Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मृत्यु की सूचना प्रमाणित करता है और मृतक के परिवार को योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान करता है। आप इसे उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारिक कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके नवीनीकरण कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान है, और आपको योग्यताओं और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करती है।
UP Death Certificate Application Status कैसे चेक करें?
UP Death Certificate Application Status Online चेक करने के लिए सबसे पहले आप eDistrict UP आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें और बॉक्स में अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें जो आवेदन सबमिट करने के बाद आपको मिला था। इसके बाद चेक स्टेटस बटन पर क्लिक कर दें। आपको अपने आवेदन की स्थिति दिख जाएगी। इसका प्रिंट भी निकाल सकते है।
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र (UP Death Certificate Online) आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- यूपी जनसुविधा पोर्टल पर जाएँ: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ‘यूपी जनसुविधा पोर्टल’ पर जाएँ। आप इसे अपने वेब ब्राउज़र में खोलकर पहुंच सकते हैं।
- पंजीकरण करें: पोर्टल पर पंजीकरण करें और उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड द्वारा लॉग इन करें। यदि आपका पंजीकरण पहले से ही किया हुआ है, तो आपको सीधे लॉग इन करने की आवश्यकता होगी।
- आवेदन पत्र भरें: पोर्टल में आवेदन पत्र खोजें और उसे भरें। आपको प्रदेशिक विवरण, मृतक की जानकारी, और अन्य संबंधित विवरण प्रदान करने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेज सबमिट करें: आपको अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि मृत्यु प्रमाणित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि को सबमिट करना होगा।
- शुल्क भुगतान करें: ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क भुगतान करें। आपको उचित शुल्क का भुगतान करने के लिए विभाग के द्वारा स्वीकृत भुगतान विकल्पों का चयन करना होगा।
- आवेदन की सत्यापन: आपके आवेदन को सत्यापित किया जाएगा और उसे जांचने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
यदि आपको Birth /Death Certificate Apply करने में इन चरणों में किसी भी समय समस्या होती है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन केंद्र के संपर्क कर सकते हैं या आपके जिले के जनसुविधा केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Important Links
मृत्यु प्रमाणपत्र का फॉर्म डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन की स्थिति | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |